यहां पानी के लिए हो रहा खूनी संघर्ष, धारा 144 लागू
लातूर : महाराष्ट्र के लातूर में पानी के लिए हो रहे खूनी संघर्ष को रोकने के लिए लातूर जिले के कलेक्टर पांडुरंग पॉल ने 31 मई तक पूरे जिले भर में धारा-144 लागू कर दी है। अब, टैंकरों के पास एक साथ पांच से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। यह धारा उन सभी स्थानों पर लागू रहेगी जहां पानी के स्रोत हैं। इसमें तालाब, कुएं तथा अन्य स्रोत भी शामिल हैं। राज्य में यह अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है, जब पानी के लिए धारा-144 लगाने के आदेश दिए गए हों। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण सूखा है। जिसमें लातूर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। लातूर हर साल सूखे की मार झेलता रहा है। हाल ही की घटनाओं में पानी भरने के स्थानों पर ही लोगों ने टैंकरों को लूट लिया था। कई बार टैंकरों के पास भारी भीड़ की वजह से टैंकर भरने में दिक्कत हो रही है। कलेक्टर के अनुसार पानी को लेकर हो रहे खूनी संघर्ष दंगे का रूप न ले लें, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।
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